आरयू वेब टीम।
तीन तलाक के मसले पर आज मोदी सरकार की ओर से एक निर्णायक कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए तीन तलाक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
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अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा, राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद यह अध्यादेश कानून का रूप ले लेगा अर्थात अब ‘ट्रिपल तलाक’ देना गैरकानूनी होगा।
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उल्लेखनीय है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामे और राजनीतिक सहमति न बन पाने की वजह से तीन तलाक पर संशोधन बिल पास नहीं हो सका था। मोदी कैबिनेट ने इस बिल में नौ अगस्त को तीन संशोधन किए थे, जिसमें जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की मर्जी से समझौते का प्रावधन भी होगा।
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