आरयू वेब टीम। तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को गोवा में एक सत्र अदालत से आज राहत मिल गई है। कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को कथित यौन उत्पीड़न मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक 2013 में गोवा के एक लक्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर महिला साथी के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपित थे। गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर थे।
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गोवा अपराध शाखा ने उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था। राज्य की राजधानी पणजी के पास मापुसा नगर में स्थित अदालत के भवन के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
तरुण तेजपाल पर आइपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), धारा 376 की उपधारा दो (फ) (पद का दुरुपयोग कर अधीनस्थ महिला से बलात्कार) और 376 (2) (क) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चला।
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तेजपाल ने इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर अपने ऊपर आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।