हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निगम से पूछा क्यों बंद कराई जा रही नॉनवेज की दुकानें

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आरयू ब्‍यूरो

लखनऊ। भाजपा सरकार के सत्‍ता में आते ही सूबे में अवैध कत्‍लखानों पर ताला लग गया है। प्रशासन के मांस की दुकानों को बंद कराए जाने और लाईसेंस रिन्‍यू न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने यूपी सरकार और लखनऊ नगर निगम को नोटिस जारी किया है। लखनऊ में मांस की दुकान चलाने वाले दस दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है।

दिए गए नोटिस में कोर्ट ने पूछा है कि आखिर लाइसेंस रिन्यू ना करके दुकानों को बंद क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में निगम और राज्य सरकार से तीन अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि लखनऊ नगर निगम ने लंबे वक्त से लाइसेंस रिन्यूवल को लटका रखा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि नगर निगम ने अपनी लापरवाही से दुकानदारों को परेशान कर रखा है, जिससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

बतातें चलें कि भाजपा की जबरदस्‍त जीत के बाद योगी सरकार के आते ही प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया गया है। प्रदेश में मांस, चिकन और मटन की भी ज्यादातर दुकानें बंद करा दी गई हैं। इसको लेकर मांस की दुकान करने वाले दुकानदार और व्यापारी विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में कई दिनों से मांस व्यापारी इस के विरोध में हड़ताल पर हैं।