आरयू वेब टीम। 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित एक मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली है। झारखंड के चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल के अदालत में पेशी के लिए आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने चाईबासा में सुरक्षा बढ़ाई गई।
राहुल गांधी 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में बुधवार को झारखंड के चाईबासा स्थित सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में पेश हुए। रांची के सर्किट हाउस से जिस अदालत में वह पहुंचे, उसके अंदर आस-पास सुरक्षा बढ़ाई गई। राहुल ने दो जून को झारखंड उच्च न्यायालय में विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था।
कांग्रेस सांसद के वकील ने दस जून को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल निर्धारित दिन पर पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने छह अगस्त की अगली तारीख देने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला प्रताप कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली के दौरान शाह के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे।
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वहीं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। अधिकारियों के अनुसार, राहुल रांची से हेलीकॉप्टर द्वारा चाईबासा पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसके लिए टाटा कॉलेज मैदान में एक हेलीपैड बनाया गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता मंगलवार को झारखंड के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा पहुंचे।