UGC ने 21 यूनिवर्सिटीज को घोषित किया फर्जी, यूपी के ये चार विश्‍वविद्यालयों भी हैं शामिल

फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। इस समय देशभर में तमाम विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इस बीच
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शुक्रवार को फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। यूजीसी की ओर से 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी यानी गैर मान्यता प्राप्त करार दिया है। यूजीसी ने सूची जारी करने के साथ ही विद्यार्थियों को चेताया भी है कि वे इन संस्थानों में दाखिला न लें। अगर विद्यार्थी इनमें से किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं तो उनकी डिग्री की स्वीकार्यता नहीं होगी।

इस संबंध में यूजीसी ने देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित फेक यूनिवर्सिटी की सूची ऑफिशियल वेबसाइट http://ugc.ac.in पर अपलोड कर दी गई है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज देश की राजधानी दिल्ली में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम हैं। लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में आठ, उत्तर प्रदेश में चार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में दो-दो जबकि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय हैं।

दिल्ली में फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट

1-आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फिजिकल हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी
2-कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड
3-यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी
4- वॉकेशनल यूनिवर्सिटी
5- एडीआर सेन्ट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी
6-इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड इंजीनियरिंग
7- विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फार सेल्फ एम्प्लायमेंट इंडिया
8-आध्यात्मिक विश्वविद्यालय

यूपी में फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट-

1- गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयागराज।
2- नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर।
3- नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
4- भारतीय शिक्षा परिषद, फैजाबाद।

ये हैं नियम

जारी नोटिस के मुताबिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 (1) के अनुसार, ऐसी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट, स्टेट एक्ट के तहत स्थापित हों या धारा के तहत एक डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी संस्थान का दर्जा रखते हों, वे ही स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान कर सकते हैं।

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इसके अलावा ऐसे संस्थान जिन्हें संसदीय अधिनियम के तहत डिग्री देने का विशेष अधिकार मिला हो, वे भी डिग्री दे सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुच्छेद 23 के अनुसार, उपरोक्त के अलावा अन्य किसी संस्थान द्वारा ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

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