UP: अब बेवजह सायरन-हूटर बजाने वाले वाहन चालकों की खैर नहीं, होगी सख्‍त कार्रवाई

सायरन-हूटर

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके गाड़ियों के सायरन और हूटर बजाने वाले चालाकों  की अब खैर नहीं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को टीम नाइन के साथ हुई बैठक में सीएम ने अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिया हैं।

योगी ने कहा कि जो लोग नियम विरुद्ध सायरन और हूटर बजाते हैं, उनकी गाड़ियों का चालान किया जाए। ऐसे लोग माहौल खराब करते हैं। इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नियमों के मुताबिक, हूटर-सायरन का प्रयोग फायर ब्रिगेड वाहन और एंबुलेंस ही कर सकते हैं, हालांकि इन्हें भी हर समय सायरन और हूटर बजाने का अधिकार नहीं है।

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नियम के मुताबिक एंबुलेंस में गंभीर मरीज होने पर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं आग लगने की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर बजाया जा सकता है। वहीं पुलिस को भी हर समय इसके इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। पुलिस केवल बदमाशों का पीछा करते समय या फिर आकस्मिक परिस्थितियों में ही हूटर सायरन बजा सकती है।

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