यूपी में दो सालों तक इलेक्ट्रिक वाहन पर रजिस्‍ट्रेशन फीस व रोड टैक्‍स पर मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

इलेक्ट्रिक वाहन पर छूट
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए दो साल तक टैक्‍स छूट देने का फैसला लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन प्रणाली की स्थायी एवं स्वच्छ गतिशीलता बनाये रखने के लिए इलेक्ट्रानिक वाहनों के खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 लागू की गयी। ये नीति यूपी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने साल 2022 में प्रख्यापित किया है।

दयाशंकर सिंह ने बताया कि उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक समिति की बैठक में इस नीति में अब संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप नीति के चौथे व पांचवे वर्ष में यूपी में खरीदे गये एवं पंजीकृत केवल शुद्ध विद्युत वाहन की रजिस्‍ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में शत प्रतिशत छूट एवं सब्सिडी प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया गया है।

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जिसके अंतर्गत पांच नवम्बर, 2025 को जारी अधिसूचना के तहत यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति-2022 के अधीन 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 के बीच खरीदे गये शुद्ध विद्युत वाहनों के पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। उक्त अवधि में खरीदे गये एवं रजीस्ट्रीकृत/पंजीकृत शुद्ध विद्युत वाहनों की विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर लागू कर एवं रोड टैक्स से शत-प्रतिशत की छूट दी गयी है।

दो, तीन या चार पहिया वाहन के…

इसी प्रकार शुद्ध विद्युत वाहनों पर प्रवर्तनीय एग्रीगेटर/क्लीप आवेदक ग्राहकों को दो पहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन के अधिकतम 10 यूनिट तथा ईबस या ईगुडस कैरियर के 25 यूनिट के खरीदने पर सब्सिडी लेने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

सरकार EV की बिक्री पर अधिक जोर दे रही

परिवहन मंत्री ने आज मीडिया को यह भी बताया कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक बिक्री पर जोर दे रही है। जिससे कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आवागमन को भी सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आने वाले समय में जीवाश्म ईधन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जायेगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन ही परिवहन का मुख्य आधार साबित होंगे।