UP में अब ड्रोन उड़ाया तो खैर नहीं, गैंगस्टर-NSA की होगी कार्रवाई

सेना के ड्रोन
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में पुलिस-प्रशासन की इजाजत के बिना ड्रोन उड़ाने वालों की अब खैर नहीं है। राज्य सरकार ने ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने, जासूसी या किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब ड्रोन के दुरुपयोग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि प्रदेशभर में ड्रोन गतिविधियों की गहन समीक्षा करें और ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को अपडेट करें। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में अफवाह फैलाने या भय का माहौल बनाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी तकनीक का दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी व्यक्ति या समूह ड्रोन तकनीक का दुरुपयोग कर जनता में भय या भ्रम का माहौल बनाएगा, उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत भी केस दर्ज होगा।साथ ही सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि बिना आधिकारिक अनुमति किसी भी तरह की ड्रोन उड़ान पर पूरी तरह रोक रहेगी।

वहीं नियम तोड़ने वालों पर सीधे गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसे सख्त कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों पर नियमित पेट्रोलिंग की जाए और जहां जरूरी हो वहां सीसीटीवी और निगरानी टीमों की मदद से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

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गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों खासकर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और संभल से रिपोर्ट आई हैं कि रात के समय आसमान में ड्रोन जैसे उड़न यंत्र दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर इसे चोरी की घटनाओं से जोड़कर अफवाहें भी फैलीं। गांवों में डर इतना बढ़ा कि स्थानीय लोगों ने रात-रात भर पहरा देना शुरू कर दिया।

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