UPI पेमेंट पर अब नहीं लगेगा GST, सरकार ने दूर की आशंकाएं

UPI का नया नियम

आरयू वेब टीम। डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआइ (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ट्रांजैक्शंस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया है कि दो हजार रुपये से ज्यादा के यूपीआइ लेन-देन पर भी जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऐसे में ये खबर उन सभी लोगों के लिए राहत भरी है, जो रोजमर्रा के लेन-देन के लिए यूपीआइ का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। दरअसल राज्यसभा के मॉनसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जीएसटी काउंसिल ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है।

जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह काउंसिल जीएसटी से जुड़े टैक्स रेट्स और छूट का फैसला करती है। चौधरी ने यह भी साफ किया कि यूपीआई पेमेंट्स पर जीएसटी लगाने का कोई प्लान नहीं है। हाल ही में, कर्नाटक में करीब छह हजार व्यापारियों को यूपीआइ ट्रांजैक्शंस के डेटा के आधार पर जीएसटी डिमांड नोटिस भेजे गए थे।

यह भी पढ़ें- UPI पेमेंट पर अब नहीं लगेगा GST, सरकार ने दूर की आशंकाएं

इस वजह से लोगों और व्यापारियों में यह डर था कि सरकार यूपीआई पेमेंट्स पर टैक्स लगा सकती है। इसी डर के कारण बेंगलुरु में नोटिस मिलने के बाद दिल्ली जैसे शहरों में भी कई व्यापारी यूपीआई पेमेंट लेने से कतरा रहे थे, लेकिन सरकार के इस बयान ने इन सभी आशंकाओं को खत्म कर दिया है। ऐसे में आम आदमी को अब न तो अतिरिक्त टैक्स की चिंता होगी और न ही ट्रांजैक्शन लिमिट की। यह कदम न सिर्फ आम लोगों के लिए, बल्कि छोटे व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद है।

यह भी पढ़ें- ATM से कैश निकालना होगा और महंगा, बैलेंस चेक करने पर भी लगेगा चार्ज