बैंक में ब्‍लैक मनी जमा करने पर टैक्‍स के साथ लगेगा 200 प्रतिशत जुर्माना

black money in india

आरयू वेब टीम।

काला धन जमा कर मौज करने वालों पर बुधवार को केन्‍द्र सरकार का एक और फैसला बिजली बनकर गिरा। सरकार ने कहा कि 50 दिनों के भीतर 500 और 1000 के ढाई लाख रुपये से ज्‍यादा के आघोषित नोट बैंक को लौटाने व जमा करने वालों पर दो सौ प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उनसे टैक्‍स की वसूली भी होगी।

राजस्‍व सचिव हसमुख अधिया ने मीडिया को बताया कि 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक बैंको में जमा होने वाली पूरी धनराशि की जानकारी हमारे पास होगी। घो‍षित आय से अगर राशि मेल नहीं खाएगी तो खाताधारक को टैक्स के साथ ही 200 प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा। कर विभाग जमा की गई राशि का मिलान खाताधारक के फाइल किए जाने वाले रिर्टन से करेगा। मेल नहीं होने पर इसे टैक्‍स चुकाने में की गई धोखाधड़ी से जोड़ते हुए माना जाएगा। जिसके बाद आयकर की धारा 270 (A) के तहत उपरोक्‍त कार्रवाई की जाएगी। रेवेन्यू सेक्रटरी ने यह भी कहा, ‘ऐसे छोटो कारोबारियों, घरेलू महिलाओं, कलाकारों और कर्मचारियों को अपने उस कैश को लेकर चिंता नहीं करना चाहिए, जिसे उन्होंने अपनी बचत के तौर पर जमा कर रखा है।’ बताते चले प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के बुधवार की रात 500 और 1000 की नोट बंद किये जाने के फैसले से देश भर में हड़कंप मचा हैं। इस फैसले को देश में छिपे कालेधन, रिश्‍वतखोरी और आतंकवाद के लिए सबसे कड़ा माना जा रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इस पर विरोध भी जताया है।