इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार का लॉकडाउन लगाने से इनकार

योगी की कैबिनेट
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने से फिलहाल योगी सरकार ने इनकार कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन लगाने से गरीबों पर मार पड़ती है। हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को यूपी के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था।

अदालत का आदेश आने के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति के भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। कोर्ट ने मॉल, रेस्टोरेंट, फूड शॉप, स्कूल, कार्यालय बंद करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, वित्तीय संस्थानों, मेडिकल, स्वास्थ्य सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, नगर निगम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। किराने की दुकानों और मेडिकल दुकानों पर तीन लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।

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