यूपी के पांच शहरो में लॉकडाउन लगाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश

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आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ/प्रयागराज। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए।

हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी। हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।

कोर्ट की तरफ से बताया गया कि 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को अदालत में काम-काज नहीं होगा। इस दौरान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी। इस दौरान फिजिकली और-ई फाइलिंग से मुकदमों का दाखिला नहीं होगा। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है।

26 अप्रैल को केवल अर्जेंट केसेज की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारी व सीएमओ को लॉकडाउन लगाने आदेश दिया है। साथ कोविड के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए गठित हाईकोर्ट की बचाव और उपचार कमेटी ने यह आदेश दिया है। कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है।

प्वाइंट में जानिये हाईकोर्ट का निर्देश

1- वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका हालांकि अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करें।

2- सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

3- सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

4- सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

5- सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ यह सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशा निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है)

6.26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। और अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है।

7- किसी भी तरह की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है।

8- सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहने के लिए निर्देशित किया जाता है।

9- फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरेंगे।

10- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर/देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन कंटेनमेन्ट जोन अधिसूचित किए जाएंगे।

11-सड़कों पर सभी सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा, जो उपरोक्त निर्देशों के अधीन है। चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामले में आवागमन को अनुमति दी जाएगी।

12- उपरोक्त निर्देशों के अलावा कहा कि राज्य सरकार वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूती से लागू करेगी।

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