आरयू ब्यूरो, सीतापुर। ट्वीट से कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गुरुवार सात जुलाई को सीतापुर की एक अदालत में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
मोहम्मद जुबैर की ओर से आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गिरफ्तारी से पहले जमानत और एफआइआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जून को प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को मौत की धमकी का सामना करना पड़ रहा है और उनके सुरक्षा के बारे में वास्तविक चिंता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
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बता दें कि ऑल्ट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने बीते सोमवार 27 जून को कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक दिन की न्यायिक हिरासत देते हुए मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था और अब एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।