आरयू ब्यूरो, लखनऊ। आवासीय भवन व प्लॉट पर व्यवसायिक उपयोग को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। एलडीए की 172वीं बोर्ड बैठक में आज इस बात पर सहमति बनीं है, कि 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय संपत्तियों में भी शोरूम खोलने समेत अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए एलडीए बोर्ड बैठक के माध्यम से आने वाले समय में व्यवसायिक उपयोग के लिए शर्तों के साथ अनुमति देगा।
बुधवार की रात इस बात की मीडिया को जानकारी देते हुए हालांकि एलडीए ने यह नहीं बताया है कि आवंटी को अपने परिसर का व्यवसायिक उपयोग करने के लिए किन-किन शर्तों का पालन करना होगा।
एलडीए की ओर से इस बारे में कहा गया है कि विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अंतर्गत सामुदायिक, व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करते हुए महायोजना में निर्दिष्ट प्रभाव शुल्क की दर से, दुगनी दर लेते हुए एवं अन्य सभी शुल्कों व शर्तों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, परंतु इसमें कुछ क्रियाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह अनुमन्यता 24 मीटर या इससे अधिक चौड़े मार्गों पर ही होगी। साथ ही केस टू केस समस्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के भी निर्देश दिये गये।
वहीं एलडीए बैठक में लिए गए इस फैसले के साथ ही वैध-अवैध को लेकर भ्रम की स्थिति फैलने, एलडीए के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ‘पिक एंड चूज’ के तहत अनुमति देने, 24 मीटर सड़क पर रहे आवंटियों को होने वाली संभावित समस्याओं के अलावा भी अन्य कई सवाल उठने लगें हैं। एलडीए की बोर्ड बैठक में लिया गया यह फैसला कितना सार्थक व सफल होगा इसका फैसला इसको लेकर एलडीए की पूरी नियमावली सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी।
बोर्ड बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर-
– नादान महल रोड पर नवभारत पार्क में मल्टीलेविल पार्किंग को नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित।
– प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं विकास कार्य के लिए प्राधिकरण स्त्रोतों से भुगतान करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
एलडीए के कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे वर्दी धुलाई भत्ता रू 50 से बढ़ाकर रू0 150 एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ता रू0 300 से बढ़ाकर रू0 1000 किये जाने की अनुमति भी आज प्रदान की गई।
– मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाईसेंस के आधार पर विकसित करने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित।
– यूपी नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12-क के अंतर्गत मॉडल उपविधि ‘‘विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021’’ अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित।
– उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परंतुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के बारे में विकास प्राधिकरणों (योजनाओं के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने के लिए) मॉडल् उपविधि-2021 के क्रियान्वयन से संबंधित अधिसूचना के अंगीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित।
– एलडीए के खाली फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समय वृद्धि एक साल और बढ़ाये जाने पर बोर्ड ने दी सहमति।
– लविप्रा के मूल्यांकन अनुभाग के कामों को करने के लिए आउट-सोर्सिंग से वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेंट की सेवायें प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित।
– गोमतीनगर योजना के विक्रांत खंड स्थित बजट होटल को ई-ऑक्शन के माध्यम से लीज पर दिये जाने की अनुमति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
– सीजी सिटी चकगंजरिया परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्लॉटों की दर फ्रीज किये जाने के विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
– वन मैप ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर वन मैप लखनऊ तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजने के निर्देश दिये गये।
– लखनऊ विकास प्राधिकरण के अकेन्द्रियत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदित किया गया कि मात्र आवश्यक धनराशि अधिष्ठान मद से हर महीने अकेन्द्रियत पेंशन फण्ड खाते में भेजी जाएंगी।
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वहीं इसके अलावा आज बोर्ड बैठक में विधानसभा की याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर चार स्थित समायोजित भूखंड संख्या-4/385-एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबंधन की कार्यवाही करने या आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आरबीआइ के एमसीएलआर दर पर ब्याज सहित वापस करने के बारे में निर्देश दिये गये कि विधानसभा की याचिका समिति की बैठक दिनांक 22.11.2021 के कार्यवृत्त के आलोक में आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।
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साथ ही अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के संबंध में निर्देश दिये गये कि अंकुश समिति की बीते 11 नवंबर की बैठक के कार्यवृत्त के आलोक में आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाय।
एलडीए अध्यक्ष व कमिश्नर लखनऊ रंजन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एलडीए वीसी अक्षय त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर नगर आयुक्त नगर निगम, वित्त नियंत्रक-आवास एवं विकास परिषद, महाप्रबंधक यूपी जल निगम पीएन सिंह, बोर्ड के नामित सदस्य पुष्कर शुक्ला, नामित सदस्य राम कृष्ण यादव, राघवराम तिवारी, संजय सिंह राठौर, मुसव्विर अली समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहें।