आरयू वेब टीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। योगी के भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने ये निर्णय शुक्रवार को दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस याचिका में मेरिट नहीं है। इस वजह से इस केस को चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। दरअसल, ये मामला गोरखपुर दंगे के वक्त का है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएम योगी के कथित भाषण की जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। तब सरकार का कहना था कि इस केस में सबूत नाकाफी हैं, जिसको 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था।
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दरअसल नवंबर 2008 ये याचिका पहली बार दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सीएम योगी के कथित भाषण के कारण ही ये दंगा हुआ था। सीएम ही इस दंगे के लिए जिम्मेदार थे। याचिका मोहम्मद असद हयात और परवेज की ओर से दायर की गई थी। बताया जाता है कि दंगे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उस वक्त गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर ही थे।