आरयू ब्यूरो, प्रयागराज। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई आपराधिक गैंग का सदस्य है तो उसे गैंग्स्टर एक्ट के तहत अलग केस में दंडित किया जा सकता है। दरअसल अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर के मुकदमे की कार्यवाही को रद्द किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई आरोपित मूल केस में बरी होने के आधार पर गिरोह बंद कानून के तहत अपराध का केस समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है। इस केस में सुनवाई छह जनवरी को ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।
गौरतलब है कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय व छह अन्य की हत्या केस में बरी होने के आधार पर अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किये गए केस समाप्त करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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मालूम हो कि दिसंबर 2022 में माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की आठ करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया था, ‘मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सहयोगी तथा गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदी गई जमीन को कुर्क किया गया।