आरयू वेब टीम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई। वहीं मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।
मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआइ) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारी मतपत्र को कैसे खराब कर सकता है? ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जरूरत लगी तो नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर और मतदान का वीडियो हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया। इस मामले पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप के संयुक्त प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने दुर्भावना से काम किया। इसी के चलते उनकी हार हुई है। याचिका में कुलदीप कुमार ने यह भी बताया है कि उन्होंने नए सिरे से चुनाव के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही है।
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मालूम हो कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। मतगणना के दौरान आठ वोट अमान्य घोषित किए गए थे। इसी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने मेयर चुनाव में जीत हासिल कर सभी तीन पदों पर कब्जा कर लिया था।