आरयू वेब टीम। कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को एक जून 2024 तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस पर ये फैसला सुनाया है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। ईडी ने कहा कि पहले ऐसा उदाहरण नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है। वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।
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ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में कहा था कि केवल इसलिए कोई रियायत नहीं मिल सकती क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। तुषार मेहता ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहा है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।
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