आचार संहिता उल्लंघन केस में आजम खान को राहत, कोर्ट ने किया बरी

आजम खान
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की पेशी वर्चुअल माध्यम से हुई। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। जब आजम खान सपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे।

आरोप था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन को मतदान केंद्र पर ले जाकर अनुचित तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की थी। इस आरोप के तहत उनके खिलाफ गंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। आजम खान के खिलाफ सौ से अधिक मामले दर्ज हैं। इसमें बेटे की दो जन्मतिथि से जुड़ा केस और जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी है।

आजम की सदस्यता भी ऐसे ही मामलों में सजा के कारण जा चुकी है। इनमें से कई मामलों में उन्हें सजा भी हो चुकी है। वहीं इससे पहले जून 2024 में उन्हें डूंगरपुर केस में भी बरी किया जा चुका है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और बीवी तंजीन फातिमा भी कई केस में शामिल हैं।

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गौरतलब है कि तंजीन फातिमा को हाल ही में जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर आई थीं। दरअसल पिछले कुछ समय में लगातार आए कोर्ट के कुछ फैसलों में जहां उन्हें राहत मिली है तो कई मामलों में तीन से सात साल तक की सजा भी हुई है।

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