आरयू ब्यूरो, लखनऊ/रामपुर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीन फात्मा को कोर्ट से राहत मिली है। साल 2019 में बिजली चोरी का एक मामला डॉ. तंजीन फात्मा के नाम दर्ज हुआ था। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था, सोमवार को मामले पर सुनवाई कर कोर्ट ने तंजीन फात्मा को बिजली चोरी के मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में 2022 के चुनाव के दौरान तंजीन फात्मा ने लगभग 30 लाख रुपए शमन के तौर पर भी विभाग में जमा किया था।
मामले में डाॅ. तंजीन फात्मा ने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से एक अर्जी दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा 30 लाख से ज्यादा का सम्मन शुल्क जमा किया गया था। इसी आधार पर केस को खत्म किया जाए। आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया है।
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मालूम हो कि तंजीन फात्मा के खिलाफ शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि डॉ. तजीन फात्मा के हमसफर रिजॉर्ट में चोरी से बिजली का प्रयोग होते हुए पाया गया है।
मामले में उस समय डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है।