आरयू ब्यूरो,लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ ने मंगलवार को सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश सिंह चौहान की एकल खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है, हालांकि राकेश राठौर पर विवेचना के दौरान पुलिस ने भारत न्याय संहिता की धारा 69 भी जोड़ दिया था, उस पर अभी निर्णय आना बाकी है।
जमानत मिलने के बाद सांसद के भाई अनुपम राठौर ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। साथ ही कहा कि आज जिस तरह से कोर्ट ने रेप के मामले में जमानत दी है, उससे हमारी न्यायालय के प्रति आस्था बढ़ी है। सांसद राकेश राठौर दुष्कर्म के आरोप में जिला कारागार में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी। कोर्ट ने विवेचक को केस डायरी के साथ विवेचना पूरी कर प्रकरण प्रस्तुत करने को कहा था।
दरअसल 17 जनवरी को सांसद पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। सांसद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद 30 जनवरी को उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस पूरे मामले में महिला की ओर से दुष्कर्म का मुकदमा दिखाए जाने के बाद उन्हें कोतवाली पुलिस ने 12 दिन बाद गिरफ्तार किया था।
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पीड़िता का कहना था कि वर्ष 2018 में राकेश जब भाजपा से विधायक थे, तब उसकी उनसे मुलाकात हुई थी। इसके बाद राकेश राठौर ने उन्हें संरक्षण देकर राजनीति में आगे ले जाने का भरोसा दिलाया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने महिला को एक जाति संगठन का अध्यक्ष भी बना कर उसे निकटता बढ़ाई थी। इस बीच साल 2020 में राकेश राठौर ने महिला को घर बुलाकर यौन शोषण किया था। विरोध करने पर राकेश राठौर ने पत्नी से तलाक लेकर उसके साथ शादी करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद उन्होंने महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया था।