आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं की मांग योगी सरकार ने मान ली है। सरकार ने पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट देने का फैसला लिया है। इस संबंध में शासनादेश भी आज जारी कर दिया गया है।
सीधी भर्ती के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरे जाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए प्रदान किया जाएगा।
भर्ती में देरी के कारण कई योग्य उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर चुके थे। ऐसे युवाओं को दोबारा मौका देने के लिए ही आयु सीमा में यह छूट दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य और मेहनती अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
22 से आयु सीमा हुई 25
नई व्यवस्था के अनुसार सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है।
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इसी क्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। इन वर्गों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है, जबकि महिलाओं के लिए यह सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी गई है। यानी अब पहले से ज्यादा उम्र के युवा भी यूपी पुलिस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे।
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कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने यह फैसला यूपी लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के आलोक में लिया गया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में पांच जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।




















