आरयू वेब टीम। जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के एक कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट के आरोपित स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है।
यह आदेश एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने सुनाया। भारद्वाज को 50,000 रुपये के बेल बॉन्ड और उतनी ही रकम की जमानत पर अंतरिम राहत दी गई। ये मामला एसी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। दरअसल सीजेपी ने हमले के आरोप में उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके बाद बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया था।
गौरतलब है कि एक इंटरव्यू में भारद्वाज ने दावा किया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उसने स्टूडेंट एक्टिविस्ट के पिता का “सिर फोड़ दिया” था, जिसको कई टांके लगे थे और अपने राजनीतिक संपर्कों की वजह से गिरफ्तारी से बच गया था।
यह भी पढ़ें- हमलावर स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग के लिये CJP ने किया थाने पर प्रदर्शन, निशु आजाद संग पहुंचे सौरभ-रांका
इंटरव्यू का वीडियो वायरल होने पर पीड़ित व सीजेपी ने स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्त की मांग की। बाद में पुलिस ने मारपीट के मामले में भारद्वाज के खिलाफ एफआइआर में एसी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट और आपराधिक धमकी देने की धाराएं भी जोड़ दीं। उनके खिलाफ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण एक्ट के तहत भी एक अलग मामला दर्ज किया।




















