आरयू संवाददाता,
इलाहाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी रहात मिली है। यह राहत साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में अन्य आरोपितों के साथ ही योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर दायर की गई याचिका पर मिली है, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चलेगा। साथ ही इस मामले में पुन: जांच की अपील को भी खारिज कर दिया है।
दायर की गई इस याचिका में योगी पर मुकदमा चलाने से इंकार करने के सरकारी आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गयी थी। कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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मालूम हो कि गोरखपुर में साल 2007 में हुए दंगे योगी आदित्यनाथ के इशारों पर कराए जाने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में उनके खिलाफ केस चलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
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