आरयू वेब टीम।
देश को हिलाकर रख देने वाले निठारी कांड के नर पिशाच को आज सातवीं बार सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। अभियुक्त सुरेन्द्र कोली को 11 साल की लड़की की हत्या, रेप व साक्ष्य छिपाने समेत अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए अदालत ने उस पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
यह भीषण हत्याकांड का सातवां मामला था। इससे पहले भी कोर्ट छह अन्य मामलों में कोली को फांसी की सजा सुना चुका है।
इससे पहले डासना जेल में बंद कोली को कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था। सजा की तारीख पहले से तय होने की वजह से कोर्ट के बाहर सुबह से ही भारी भीड़ जमा थी।
सीबीआई के लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने मीडिया को बताया कि आज जिस लड़की के मामले में कोली को सजा सुनाई गई है वह घटनास्थल (कोठी संख्या डी-5) के पास ही अपने मौसा के यहां रहती थी। 24 जुलाई 2006 को वह सब्जी लाने के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी वह कोली के चंगुल में फंस गई। निठारी कांड का खुलासा होने पर लड़की के हत्या की कहानी भी सामने आई थी।