झारखण्‍ड के पूर्व मुख्‍यमंत्री मधु कोड़ा कोयला घोटाले में दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा

पूर्व सीएम को मिली सजा
मधु कोड़ा। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। 

कोयला घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री मधु कोड़ा को कोर्ट ने आज दोषी मान लिया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री को आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने के मामले में दोषा पाया गया है। मधु कोड़ा समेत मामले में दोषी पाए गए चार लोगों को कल सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में पूर्व सीएम को अजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक साजिश और सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के तहत दोषी करार दिया है।

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सीबीआई के विशेष जज भरत पराशर ने सभी को वर्ष 2007 में झारखंड स्थित राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता के विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है। गुरुवार को दोपहर 2:15 बजे सभी दोषियों की सजा पर बहस होगी और उसके बाद इन्हें सजा सुनायी जाएगी।

गौरतलग है कि ये मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है। इस ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड को किया गया था।

कोयला ब्लॉक घोटाले पर एक नजर

25 निजी क्षेत्र की कंपनियों को सीधे नामांकन के आधार पर ब्लॉक आवंटित किए गए थे

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1.86 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया था कैग की रिपोर्ट में

142 ब्लॉक आवंटित किए गए थे 2004 के बाद जिनके आवंटन प्रक्रिया पर कैग को था ऐतराज

2012 के अगस्त में संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट जिस पर विपक्ष ने किया था हंगामा।

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