आरयू वेब टीम।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) द्वारा किए गए मानहानि के मामले में मंगलवार को मुंबई के भिवंडी की स्थानीय कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट में राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताते हुए सफाई में कहा कि वह दोषी नहीं हैं।
सुनवाई के दौरान राहुल के साथ अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत भी मौजूद थे। दरअसल, संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया था।
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राहुल आज भारी सुरक्षा के बीच भिवंडी में कोर्ट पहुंचे, जहां उनके समर्थन में लोग नारे लगा रहे थे। वहीं, कोर्ट के अंदर जब न्यायाधीश एआई शेख ने उनके खिलाफ आरोप पढ़े, तो गांधी ने कहा, ‘मैं दोषी नहीं हूं’।
बता दें कि राहुल गांधी ने सात जुलाई 2014 को भिवंडी की एक रैली में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसके खिलाफ आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) व 500 के तहत शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल के इस बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
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मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के बाद मुंबई में पार्टी से जुड़े कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर ब्यौरा जारी किया गया है। राहुल करीब 2:30 बजे मुंबई के गोरेगांव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह पार्टी के नगर सेवकों से संवाद करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ‘शक्ति’ नाम की एक परियोजना की शुरुआत भी करेंगे। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधे बीतचीत की जा सकेगी और अलग-अलग मुद्दों पर उनकी राय भी ली जा सकेगी।