आरयू वेब टीम। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत ने सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर सात दिनों के लिए घर पर पृथकवास में रहना और आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य कर दिया है। इस सलसिले में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शुक्रवार को जारी निर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे और अगले सरकारी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन स्वरूप का पता चलने के बाद वैश्विक स्तर पर कोविड के मामले बढ़ने के मद्देनजर नया आदेश जारी किया गया है। इससे पहले, जोखिम वाले देशों के रूप सूचीबद्ध देशोंसे आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड-19 जांच करानी होती थी।
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जिसके बाद उन्हें बाहर निकलने या गंतव्य के लिए अगली उड़ान पर सवार होने से पहले वहां अपने जांच के नतीजे के लिए इंतजार करना होता था। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें सात दिनों तक घर पर पृथक रहना पड़ता था और आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच करानी होती थी।