आरयू वेब टीम। छुट्टियां मनाने की चाहत रखने वालों को 18 जुलाई, 2022 से अपने होटल के कमरों के लिए और अधिक खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस संबंध में माल और सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने घोषणा की है कि 18 जुलाई से, यहां तक कि एक हजार रुपये से कम शुल्क लेने वाले होटल भी एक दिन जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे।
जीएसटी परिषद द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “एक हजार रुपये प्रतिदिन की कीमत वाले होटल आवास पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, हालांकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की है। अब तक, होटल के कमरों के लिए प्रति दिन एक हजार रुपये तक जीएसटी छूट उपलब्ध थी।
यह भी पढ़ें- अब पैक्ड पनीर, नॉन वेज, दही व मखाना पर भी देना होगा GST, ये चीजें भी दायरे में आएंगी
जानकारों का कहना है कि अब तक, आवासीय या आवास प्रयोजनों के लिए एक होटल, सराय, गेस्ट हाउस, क्लब या कैंपसाइट द्वारा सेवाएं, आवास की एक इकाई की आपूर्ति का मूल्य रुपये के बराबर या उससे कम है। 1000 रुपये प्रति दिन या समकक्ष को जीएसटी से छूट दी गई है। जीएसटी परिषद ने उक्त छूट को वापस लेने और उस पर 12 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की है।
इस दर संशोधन के साथ, प्रभावी रूप से सभी होटलों ने रुपये के टैरिफ की घोषणा की है। 7500 या उससे कम पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। कम लागत वाले होटलों पर जीएसटी लगाने से आम आदमी के लिए छुट्टियां मनना और महंगा हो जाएगा।