आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने विदेशी शराब व बीयर के शौकीनों की राहत के लिए एक खास कदम उठाया है। सरकार ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब, बीयर व वाइन बेचने की यूपी आबकारी की नयी नियमावली को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद की मंजूरी के बाद अब यूपी के मॉल्स में कुछ शर्तों के साथ लोग अपनी पसंद की शराब को खरीद सकेंगे।
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आज इस बारे में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने मीडिया को बताया कि वर्तमान में विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों एवं मॉडल शाप्स में होती है। पूर्व में मॉल में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के प्राविधान नहीं थे। सील्ड बोतलों में मॉल में विदेशी शराब बेचने के लिए अब लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे। यह दुकानें वर्तमान में संचालित दुकानों से अलग होंगी।
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प्रमुख सचिव आबकारी ने बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति, कंपनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या सोसाइटी द्वारा लाइसेंस प्राप्त किये जा सकते है। साथ ही शराब की बिक्री उन्हीं मॉल में की जा सकेंगीं जिनका एरिया कम से कम दस हजार वर्ग फिट हो। साथ ही उनमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित हो।
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एसी होंगी दुकानें, ग्राहक खुद चुनेंगे अपनी पसंदीदा शराब
इसके अलावा प्रीमियम रिटेल वेंण्ड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया होना चाहिये। इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जायेगी। दुकान सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी, जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किये जा सकें। प्रीमियम रिटेल वेंण्ड केवल आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत श्रेणियों की विदेशी मदिरा की बिक्री कर सकेंगे। वेण्ड के परिसर में मदिरा के सेवन की अनुमति नहीं होगी।
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सिर्फ आयातित विदेशी ब्राण्ड…
संजय आर ने बताया कि प्रीमियम रिटेल वेंण्ड सिर्फ आयातित विदेशी शराब ब्राण्ड (बीआईओ) के अलावा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्काच या इससे उच्च श्रेणी के ब्राण्ड बेच सकेंगे। इसके अलावा ब्राण्डी, जिन और वाइन सभी ब्राण्ड, वोदका एवं रम के सात सौ रुपये से ज्यादा कीमत वाले ब्राण्ड, जबकि 160 रुपये से शुरू होने वाले पांच सौ एमएल की कैन के या इसके बराबर बीयर ब्राण्ड की भी बिक्री की जा सकेगी।
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मॉल्स में खरीददारी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुये…
प्रमुख सचि आबकारी के अनुसार माल्स में खरीददारी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुये मदिरा के प्रीमियम ब्राण्डों की माल्स में बिक्री की अनुमति देते हुये नियमावली बनायी गयी है। इन दुकानों द्वारा अच्छी खरीददारी के अनुभव के साथ ही भारतीय एवं आयातित मदिरा के विविध प्रकार के ब्राण्डों तक पारखियों की पहॅुच तथा चयन की भी सुविधा दी जाएगी।