हेट स्‍पीच केस में सजा के आदेश के खिलाफ आजम खान की अपील मंजूर, 16 अगस्‍त को होगी सुनवाई

आजम खान
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। भड़काऊ भाषण में दो साल की सजा के आदेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने शुक्रवार को एमपी-एएमएल स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की। स्पेशल कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर कर ली और निस्तारण होने तक जमानत दे दी। अदालत अब अपील पर 16 अगस्त को सुनवाई करेगी। अपील दाखिल करने के दौरान आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला भी कोर्ट में मौजूद रहे।

शुक्रवार को आजम खान अपील दाखिल करने बेटे अब्दुल्ला के साथ कोर्ट पहुंचे। अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एएमएल स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खां को अपील निस्तारित होने तक 20-20 हजार के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने सजा के प्रार्थना पत्र पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त निर्धारित की है।

दरअसल भड़काऊ भाषण के जिस मामले में आजम खां को 15 जुलाई को सजा सुनाई गई थी, वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजादनगर थाने में दर्ज हुआ था। तब आजम खां लोकसभा चुनाव लड़े थे। उन्होंने आठ अप्रैल 2019 को चुनाव प्रचार के दौरान धमोरा में जनसभा की थी, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त मुरादाबाद) और मुख्यमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी।

यह भी पढ़ें-  हेट स्पीच केस में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

पुलिस ने जांच पूरी कर आईपीसी की धारा 171 जी, 505 (1) बी और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चली। 15 जुलाई 2023 को कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, हालांकि फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए जमानत पर रिहा भी कर दिया था।

यह भी पढ़ें- रामपुर DM के दबाव में आजम खान पर कराया था मुकदमा, चर्चित हेट स्पीच केस के वादी का आंजनेय सिंह पर गंभीर आरोप