हेट स्पीच केस में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

जनहित याचिका

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलों में और एजाफा हो गया है। हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आजम खान को दोषी करार दिया। साथ ही दो साल की सजा सुना दी है। सपा नेता ने एक चुनावी सभा में सीएम और डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच देने के मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। आजम खान इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के सवाल पर दोनों पक्षों को सुना और आजम खान को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है, हालांकि ऊपरी अदालत में याचिका को लेकर जमानत मिल गई है। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद कटाक्ष भरे लहजे में आजम बोले क्यों परेशान हो, सजा हो गई। क्या परेशानी है।

यह भी पढ़ें- रामपुर DM के दबाव में आजम खान पर कराया था मुकदमा, चर्चित हेट स्पीच केस के वादी का आंजनेय सिंह पर गंभीर आरोप

बता दें कि सपा नेता आजम खान पर आरोप है कि 18 अप्रैल 2019 को उन्होंने धमारा गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

यह भी पढ़ें- जिस हेट स्पीच मामले में गई थी आजम खान की विधायकी, उस केस में कोर्ट से हुए बरी