आरयू ब्यूरो, लखनऊ/प्रयागराज। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मफिया अतीक अहमद समेत तीन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं भाई अशरफ समेत सात आरोपितों को बरी कर दिया।
इससे पहले, अतीक समेत तीन को दोषी करार दिया गया। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को 364ए, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है। वहीं, दस में से सात आरोपितों पर दोष साबित नहीं हुआ। इनमें अतीक का भाई अशरफ भी शामिल है।
वहीं आज इसको लेकर कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे रहें। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी कोर्ट के बाहर तैनात है। गौरतलब है कि, एक दिन पहले ही यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पहुंची थी, जहां उसे नैनी जेल में रखा गया था।
इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था। इस मामले में बाहुबली अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 11 लोग आरोपित हैं। अतीक गैंग के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में 101 मुकदमे दर्ज हैं। पहली बार किसी मामले में गैंगस्टर को दोषी ठहराया गया और सजा हुई है।
यह भी पढ़ें- प्रयागराज लाए जा रहे बाहुबली अतीक के वाहन से टकराई गाय, मौत
उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत नौ लोग आरोपित हैं। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया।
बता दें कि, बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े हुए मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस केस में आरोप था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया।