अवैध निर्माण नहीं रुक रहा तो तीन दिन में सील करें बिल्डिंग, “नोटिस टू फीनिशिंग” के खेल पर ब्रेक लगाने को LDA VC ने दिए जोनल अफसरों को निर्देश

नोटिस टू फीनिशिंग
अफसर-कर्मियों को निर्देश देते वीसी।

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। अवैध निर्माण की ठेकेदारी व बड़ी-बड़ी अवैध बिल्डिंग की फीनिशिंग के बाद सीलिंग करने को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर व अफसर आए दिन चर्चा में रहते हैं। वहीं अब एलडीए वीसी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने  इसके पीछे छिपे “नोटिस टू फीनिशिंग” के पूरे खेल को समझते हुए अवैध निर्माणकर्ता के साथ ही प्रवर्तन की कई कुर्सियों पर जमे अवैध निर्माण के ठेकेदारों पर भी लगाम लगाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

वीसी ने आज प्रवर्तन के जोनल अफसर, इंजीनियर व कर्मियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया है कि अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने के लिए नोटिस दीजिए, इसके बाद भी अगर अवैध निर्माण जारी हो तो उस बिल्डिंग को तीन दिन में सील करें। साथ ही सील बिल्डिंग में काम नहीं हो इसकी निगरानी के लिए हर सात दिन पर अवैध निर्माण की फोटो-वीडियो बनाकर दृष्टि एप पर भी अपलोड कराएं।

सूबे की राजधानी की सूरत बिगाड़ने के साथ ही एलडीए की सबसे ज्‍यादा बदनामी कराने वाली अवैध निर्माण की समस्‍या से निपटने के लिए वीसी ने जैसी प्‍लानिंग की है अगर प्रवर्तन में जिम्‍मेदारी संभाल रहें उनके मातहतों ने उस पर अमल किया तो हालात काफी सुधर जाएंगे। हालांकि अवैध निर्माण व प्‍लॉटिंग की नोटिस काटने के बाद आंख बंद कर फीनिशिंग तक करा देने वाले कुछ अफसर व इंजीनियर अपने मुखिया के प्‍लानिंग की कितनी लाज रखेंगे यह तो आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा।

फिलहाल जानिए आखिर क्‍या है वीसी का पूरा प्‍लान

प्रवर्तन के कामों की समीक्षा बैठक में आज इंद्रमणि त्रिपाठी ने सभी जोनल अफसर, इंजीनियर व सुपरवाइजरों को साफ तौर पर निर्देश दिया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए निर्धारित एसओपी का हर हाल में पालन करें। जिसके तहत शिकायत या क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान अवैध निर्माण का पता चलते ही विहित प्राधिकारी कार्यालय में उसकी डिटेल शत-प्रतिशत नोट कराएंगे। जिसका तीन दिन में अफसर या इंजीनियर को स्थलीय निरीक्षण करना होगा।

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स्थलीय निरीक्षण के समय स्पॉट मेमो बनाया जाए, जिस पर अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के उपस्थित रहने पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करा एक कॉपी उसे भी दी जाएगी। स्‍पॉट मेमो पर पड़ोसियों या अवैध निर्माण के अन्‍य गवाहों के भी हस्ताक्षर कराएंगे। वहीं मौके पर अगर अवैध निर्माणकर्ता या उसका प्रतिनिधि नहीं है तो स्पॉट मेमो को स्थल पर चस्पा कर उसकी डिटेल  रिपोर्ट में निरीक्षणकर्ता अधिकारी जरूर लिखेंगे।

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साथ ही आज वीसी ने निर्देश देते हुए यह भी कहा कि स्थल निरीक्षण के समय मौके की फोटो व वीडियो बनाकर विहित प्राधिकारी कार्यालय के कंप्‍यूटर ऑपरेटर के पास अपलोड कराई जाएगी। इसके बाद ऑपरेटर या बाबू फोटो-वीडियो को भी पत्रावली का अनिवार्य अंग बनाएगा। निरीक्षण आख्या स्पॉट मेमो के साथ उसी दिन विहित प्राधिकारी कार्यालय में फोटो-विडियो के साथ प्राप्त करायी जाए तथा एक प्रति निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने रिकॉर्ड में भी रखेंगे।

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वहीं विहित प्राधिकारी इस प्रकरण को तत्‍काल रजिस्टर करते हुए उसे पत्रावली पर प्रस्तुत करने का आदेश देंगे। विहित प्राधिकारी यूपी नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28 (1) का नोटिस जारी कर अगले चार दिन में तामीला कराएंगे साथ ही काम रोकने की नोटिस की एक प्रति उसी दिन संबंधित थाने को भी भेजी जाएगी।

नोटिस देने के बाद भी अगर निर्माणकर्ता अवैध निर्माण कराना नहीं रोकता है तो तीन दिन के अंदर धारा 28 (क) की कार्यवाही करते हुए विहित प्राधिकारी बिल्डिंग सील कराएंगे, जिससे कि अवैध निर्माण और अधिक न हो सके।

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इसके अलावा सीलिंग की सभी कार्यवाही को दृष्टि एप पर अपलोड करेंगे। सील निर्माण में भविष्‍य में भी काम न हो इसके लिए हर सात दिन पर उसकी फोटो व वीडियो बनाकर दृष्टि एप पर अपलोड की जाएं। यह काम निरंतर रूप से किया जाएगा, जिससे अवैध निर्माण पर रोक लगी रहे।

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एक से 15 नवंबर तक एलडीए में लगेगा शमन मानचित कैंप

एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि वीसी के आदेश पर एलडीए मुख्‍यालय के कमेटी हॉल में अगामी एक से 15 नवंबर तक शमन मानचित्र कैंप लगाया जाएगा। यह कैंप जोन वार लगाया जाएगा, जिसमें संबंधित जोनल अधिकारी, एई, जेई व मानचित्र कैंप के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जनता इस कैंप के एक ही पटल पर सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शमन मानचित्र के लिए आवेदन कर सकेगी।

अपर सचिव के अनुसार इस विशेष कैंप में शमन मानचित्र के नये आवेदनों के साथ ही पुराने लंबित प्रकरणों के आवेदनों का भी समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा।

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