आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व एमपी आजम खान के बाद अब बेटे अब्दुल्ला आजम को भी बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को छह साल पुराने एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को बरी कर दिया है। अब्दुल्ला आजम के साथ फसाहत अली शानू को भी इस मामले में आरोपित बनाया गया था। कोर्ट ने दोनों ही आरोपितों को बरी कर दिया।
इस फैसले की जानकारी अब्दुल्ला के वकील विनोद शर्मा ने मीडिया को देते हुए बताया कि इस मामले में गंज कोतवाली पुलिस ने अब्दुल्ला आजम खान समेत तीन लोगों को नामजद किया था। ये मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा था। अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सबूत के अभाव में अब्दुल्ला आजम को बरी कर दिया है।
दरअसल अब्दुल्ला आजम पर आम आदमी पार्टी के नेता को धमकाने का आरोप था। उनपर आप नेता फैसल खान लाला ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें अब्दुल्ला आजम पर आप नेता के साथ मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने के लिए धमकाने का आरोप था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अब्दुल्ला आजम को बरी कर दिया है।
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आप नेता और प्रवक्ता फैसल खान लाला ने जुलाई 2019 में अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फैसल ने अब्दुल्ला पर मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने के लिए धमकाने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था।
आप नेता ने गंज कोतवाली में मामला दर्ज कर कहा था कि वे आजम खान के राजनीतिक विरोधी हैं। वे उनके जन विरोधी कामों की शिकायत करते हैं। फैसल यतीमखाना बस्ती उजाड़ने, जौहर ट्रस्ट के द्वारा आलियागंज में किसानों की जमीन कब्जाने समेत कई मामलों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे। उन्होंने इस मामले में जुलाई 2019 में ही राज्यपाल से शिकायत भी की थी। फैसल ने आरोप लगाया था कि मुझे (फैसल) अब्दुल्ला आजम और उनके समर्थक रास्ते में आते-आते धमकाते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। मुझे इनके समर्थक फेसबुक पर गालियां देते थे और इनके खिलाफ न बोलने के लिए धमकाते थे।
इससे पहले आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान दस साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लाई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।