आरयू ब्यूरो, लखनऊ/रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भूमाफिया घोषित किए जाने के बाद अब तक उन पर 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। गुरुवार को उन्हें एक और झटका लगा। यूपी जिलाधिकारी सदर के न्यायालय ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं।
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उप जिलाधिकारी सदर रामपुर प्रेम प्रकाश तिवारी ने क्षतिपूर्ति के रूप में आजम खान पर तीन करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उप जिलाधिकारी सदर न्यायलय ने यह भी आदेश दिया है कि कब्जा मुक्त होने तक नौ लाख दस हजार रुपये प्रतिमाह की दर से 15 दिन के अंदर वादी लोक निर्माण विभाग में जमा कराए।
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बताते चलें कि जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आजम खान हैं और उनके ऊपर किसानों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। जिसके बाद आजम खान को भूमाफिया घोषित कर दिया गया है। इस मामले में एसआइटी जांच भी जारी है।