आरयू ब्यूरो, लखनऊ। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य व वरिष्ठ नेता आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण में बड़ी राहत मिली है। रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आजम खान सहित सभी आरोपितों को बरी कर दिया। गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान की पेशी हुई थी।
इससे पहले पिछले हफ्ते आजम खान को डूंगरपुर मामले में सात साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, डूंगरपुर के अब तक तीन मामलों में कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, जिसमें दो मामलों में सपा नेता आजम खान बरी हुए हैं, जबकि एक केस में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के मुताबिक, डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं। इनमें से दो मामलों में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट से पहले ही फैसला आ चुका है, जिसमें से एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था, जबकि दूसरे में उन्हें सात साल की सजा हुई थी। गुरुवार को एक और मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया। अभी दस मामलों में सुनवाई चल रही है।
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दरअसल, सपा शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में इसे तोड़ दिया गया था। इस मामले में पीड़ितों ने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री पर लूटपाट का आरोप भी लगाया था।
बता दें कि डूंगरपुर केस के एक मामले में इसी 31 जनवरी 2024 को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया था। ये मामला रूबी पत्नी करामत अली की तरफ से दर्ज कराया था। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाते हुए आजम खान समेत सभी आरोपितों को बरी कर दिया था।