आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में नियमित जमानत मिल गई है। आजम खान मंगलवार को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए और सुनवाई के बाद उनकी बेल मंजूर कर दिया गया। कोर्ट में आजम खान लगभग चार घंटे तक रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती पेश करने और 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी है।
वहीं कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान जब आजम खान से मीडिया ने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, ‘कुछ बचा है अब कहने को’। जबकि आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने कोर्ट से बाहर आने के बाद मीडिया को बताया, “हेट स्पीच में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज पेंडिग अपील पर सुनवाई थी, ये बेल पर सुनवाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेल मंजूर कर दी गई है। अपील के दौरान वह बेल पर रहेंगे। मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।”
अक्टूबर में आजम खान को हेट स्पीच का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद नियम के तहत रामपुर से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
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बता दें कि 27 महीने बाद सीतापुर की जेल से रिहा होने के बाद से आजम खान के लिए चीजें ठीक नहीं चल रहीं। अब हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद न केवल उनकी सदस्यता चली गई, बल्कि मतदाता सूची से भी उनका नाम हटा दिया गया।
वहीं सदस्यता रद्द होते ही वहां चुनाव की घोषणा भी कर दी गई। पांच दिसंबर को रामपुर में चुनाव कराए जाएंगे। सपा ने आसिम रजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिनका मुकाबला भाजपा के आकाश सक्सेना से हैं।