आरयू ब्यूरो, लखनऊ। सीतापुर जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान की जल्द जमानत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल अब तो उन्हें ईद तक जमानत नहीं मिल सकेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी पर चार मई को फिर से सुनवाई शुरू होगी।
इस मामले पर दिसंबर से ही हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख रखा था। अब फैसला नहीं आएगा, बल्कि जमानत पर फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर चल पड़ी थी कि आजम खान जल्द ही जमानत पर बाहर आ सकते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि उन्हें अब सिर्फ एक मामले में ही जमानत का इंतजार है। ये मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा है।
आजम की जमानत अर्जी पर पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। इलाहाबाद हाइ कोर्ट के जज जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए चार दिसंबर को ही फैसला रिजर्व कर दिया था। तब से फैसले का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब कोर्ट फैसला नहीं सुनायेगा, बल्कि जमानत की अर्जी पर फिर से सुनवाई होगी। आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अल्लामा जमीर नकवी के वकील शरद शर्मा ने कहा कि अब कोर्ट चार मई को जमानत की अर्जी पर फिर से कुछ नये तथ्यों पर सुनवाई करेगा।
यह भी पढ़ें- आजम खान से जेल में मुलाकात कर बोले शिवपाल, सपा ने नहीं लड़ी उनकी लड़ाई, मुलायम सिंह की भूूमिका पर भी उठाया सवाल
इस बाबत इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी मुकदमे की स्थिति अपडेट कर दी गयी है, जिसमें चार मई को सुनवाई की बात कही गई है। दूसरी तरफ आजम खान के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज कराने वाले आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम खान ने जो लोगों को सताया है और सरकारी संपत्ति पर कब्जे किये हैं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कानून से उपर कोई नहीं।