भारत में COVID-19 आपदा घोषित, मरने वालों के परिजनों को मिलेगा चार लाख रुपये का मुआवजा

लखनऊ में कोरोना
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस को आपदा करार देते हुए इसके लिए राज्य आपदा राहत कोष से सहायता देने की घोषणा की है। देश में कोरोना वायरस से मौत होने पर भारत सरकार ने मृतक के परिवार को चार लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये राशि उनके लिए भी है जो इस बीमारी से लड़ने के लिए रिलीफ ऑपरेशन में शामिल हैं या राहत कार्यों में शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को ये जानकारी दी गई है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस को एक आपदा घोषित किया है। इसे राज्‍य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत लाया गया है। सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोरोना वायरस को एक अधिसूचित आपदा के रूप में माना है।

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भारत में कोरोना के 83 मामले अब तक सामने आए हैं। दो लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। दिल्ली और कर्नाटक में एक-एक मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कम से कम 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले पाए गए हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसे स्वास्थ्य इमरजेंसी नहीं करार दिया है और लोगों से भयभीत नहीं होने की अपील की है।

वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के चलते स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली, कर्नाटर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सिनेमा हॉल और सभाओं पर पाबंदी है। कर्नाटर में शादी समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोरोना पर अपडेट दे रहा है। भारत सरकार की ओर से भी लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन लगातार लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील कर रहे हैं।

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