राजू पाल हत्याकांड के छह दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

राजू पाल हत्याकांड

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड मामले में शुक्रवार को लखनऊ की सीबीआइ कोर्ट ने सभी सात आरोपितों को दोषी करार दिया है। अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद और एक को चार साल की सजा सुनाई है। पुलिस हिरासत में मारे गए पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई व पूर्व विधायक अशरफ अहमद भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे।

बचे सभी सात आरोपित आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने छह दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबिक फरहान को अदालत ने आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई है।

दरअसल जनवरी 2005 में प्रयागराज जिले में बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गयी थी। इसमें बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत कई आरोपी बनाये गये थे।

राजू पाल की पत्‍नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज (प्रयागराज) में हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम को नामजद किया था। छह अप्रैल, 2005 को पुलिस ने इस हत्याकांड मामले की विवेचना के बाद अतीक व अशरफ समेत कई लोगों को आरोपित बनाया था।

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राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धूमनगंज थानाक्षेत्र में उमेश पाल के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने बम और गोली से उन पर हमला किया। इस हमले में उमेश पाल के अलावा उनके दो सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे। इस हत्या का आरोप भी अतीक अहमद पर ही लगा था।

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