कुलदीप सेंगर रेपकांड: CBI ने एक IAS समेत दो IPS को भी माना दोषी, तीनों महिला अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश

कुलदीप सेंगर रेपकांड

आरयू वेब टीम। कुलदीप सिंह सेंगर रेपकांड में एक नया मोड़ आया है। इस पूरे मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने जिले के तत्कालीन बड़े अफसरों को दोषी माना है। सीबीआइ ने आइएएस अदिति सिंह, आइपीएस पुष्पांजलि सिंह और नेहा पांडेय को मामले में लापरवाही करने का दोषी मानते हुए इन अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है।

दरअसल, 2009 बैच की आईएएस अफसर अदिति सिंह 24 जनवरी 2017 से 26 अक्टूबर 2017 तक उन्नाव में तैनात थीं और इसी दौरान रेप पीड़िता ने कई बार शिकायत की, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अदिति इस समय हापुड़ की डीएम हैं।

वहीं, 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी पुष्पांजलि सिंह भी उन्नाव की एसपी थीं। इन पर आरोप है कि इन्होंने पीड़िता की शिकायत तो नहीं ही सुनी, साथ ही जब कुलदीप सिंह सेंगर की शह पर पीडिता के पिता को पीटा गया और बाद में मौत हो गयी तो उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की। जांच में भी लापरवाही की। पुष्पांजलि वर्तमान में एसपी रेलवे गोरखपुर हैं।

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जबकि 2009 बैच की आइपीएस नेहा पांडेय भी उन्नाव में एसपी रहीं। इन पर भी लापरवाही का आरोप है। ये आजकल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आइबी में तैनात हैं। इस मामले में सीबीआइ जांच काफी दिनों से चल रही थी। इन लोगों के दोषी पाए जाने के बाद अब सरकार फैसला लेगी कि आखिर कब और कैसे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही तीन महिला अधिकारियों के अलावा सीबीआइ ने तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा सिंह को भी इस केस में लापरवाही का दोषी पाया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है।

बता दें कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था और वहीं पूरी सुनवाई भी हुई। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को रेप के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत सात अन्य को दस साल कैद की सजा सुनाई है।

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