आरयू वेब टीम। पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सोमवार तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है, लेकिन सीबीआइ वाले मामले में कोई राहत नहीं दी। चिदंबरम के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट 26 अगस्त को ईडी और सीबीआइ दोनों मामले की सुनवाई करेगी।
कोर्ट ने पूछा कि चिदंबरम कब तक पुलिस रिमांड पर हैं तो बताया गया कि सोमवार तक सीबीआइ कोर्ट रिमांड दे चुकी है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केस को क्या मंगलवार को सुना जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका प्रभावहीन हो गई है। सीबीआइ कोर्ट ने सोमवार तक रिमांड दिया है। हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। इसपर सिब्बल ने कहा कि हमने सीबीआइ द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है। कोर्ट उस पर भी सोमवार को सुनवाई करेगा।
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इसके बाद ईडी केस में चिदंबरम की याचिका पर बहस हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है तो अग्रिम जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन सिब्बल ने कहा सीबीआइ रिमांड आदेश को चुनौती देंगे, इसके लिए याचिका तैयार है।
सिब्बल ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया। बहस खत्म होने के बाद जज को एक जांच का नोट दे दिया गया। हमें उसका जवाब देने का समय नहीं दिया गया। हाईकोर्ट जज ने उसी नोट को अपने फैसले में कॉपी पेस्ट कर दिया।
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मालूम हो कि जांच एजेंसी आइएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने यह मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया गया था। चिदंबरम पर आरोप है कि वित्तमंत्री रहने के दौरान उन्होंने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितता बरती थी। ईडी ने काले धन को सफेद बनाने (मनी लॉन्डरिंग) को लेकर उनके ऊपर 2018 में मामला दर्ज किया था। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी मामले में आरोपी हैं।