कांग्रेस नेता का दावा, संविधान विरोधी है मथुरा की शाही मस्जिद के सर्वे का फैसला

शाही मस्जिद सर्वे
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वेक्षण के आदेश को लेकर यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने मथुरा की जिला अदालत द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद को मन्दिर बताने वाली याचिका को स्वीकार कर पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण के आदेश को पूजा स्थल कानून 1991 का उल्लंघन बताया है। साथ ही शाहनवाज आलम ने सिविल कोर्ट के जज के खिलाफ मुख्य न्यायधीश द्वारा कार्यवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर जनाक्रोश का सामना कर रही मोदी सरकार न्यायपालिका के एक हिस्से के सहयोग से समाज का ध्रुवीकरण कराना चाहती है।

कांग्रेस नेता ने आज अपने बयान में कहा कि मथुरा जिला अदालत का ये आदेश 1991 के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र था वो यथावत रहेगा, इसे चुनौती देने वाली किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रीब्युनल) या प्राधिकार (ऑथोरिटी) के समक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता और ऐसा करने की कोशिश करने वालों को तीन से सात साल की सजा का भी प्रावधान है।

साथ ही शाहनवाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसे संभव है कि अतिवादी और हिंसक संगठनों की ऐसी मांगों वाली पुरानी याचियाओं को जब अतीत में जिला अदालतें पूजा स्थल कानून (1991) का उल्लंघन बताकर खारिज करती रही हैं तो फिर आज उन्हें क्यों स्वीकार कर ले रही हैं? क्या अदालतों के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है कि वो अपने ही पुराने निर्णयों से पलट रही हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं और उन पर ऊंची अदालतें स्वतः संज्ञान ले कर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाई तक नहीं कर रही हैं। इससे न्यायपालिका की छवि सरकार के इशारे पर चलने वाली संस्था की बनती जा रही है।

मथुरा कोर्ट ने दिया मस्जिद परिसर का आधिकारिक सर्वेक्षण का आदेश

शाहनवाज आलम ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी कवायद धर्म स्थल अधिनियम 1991 में बदलाव की भूमिका तौयार करने के लिए की जा रही है। जिसमें संशोधन की मांग वाली भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को 13 मार्च 2021 को तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबड़े और एएस बोपन्ना की बेंच ने स्वीकार कर लिया था। इसी का माहौल बनाने के लिए काशी, मथुरा, बदायूं की जामा मस्जिद और आगरा के ताज महल को मन्दिर बताने वाली याचिकाओं को दाखिल करा कर उन्हें अपनी विचारधारा से जुड़े जजों से स्वीकार करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों को मिले संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए न्यायपालिका के एक हिस्से का दुरूपयोग कर रही है। संविधान बचाने के लिए सभी वर्गों को एक साथ होना होगा और संविधान विरोधी फैसलों पर मुखर होना होगा।

यह भी पढ़ें- राम मंदिर निमार्ण के बीच अब मथुरा में कृष्‍ण जन्‍मभूमि मामला पहुंचा कोर्ट, शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग