कांग्रेस के लोकसभा सांसद को कोर्ट से बड़ी राहत, रेप केस में मिली राकेश राठौर को जमानत

राकेश राठौर

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। रेप के आरोप में जेल में बंद सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मंगलवार को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह बुधवार सुबह जेल से रिहा किए जाएंगे। इससे पहले 11 मार्च को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले में जमानत दे दी थी। विवेचक द्वारा मुकदमे में बीएनएस की धारा 69 बढ़ाने के चलते उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी।

मंगलवार को याचिका पर बहस हुई और सीजेएम ने जमानत मंजूर कर दी। सांसद की जमानत याचिका मंजूर होने के बाद रिहाई के लिए जेल तक परवाना पहुंचाने की तैयारी है। शाम तक परवाना जिला कारागार नहीं पहुंचा था। दूसरी ओर जमानत मंजूर होने के बाद लोहारबाग स्थित सांसद आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ लग गई।

राकेश राठौर की ओर से एडवोकेट वीके सिंह ने धारा 69 पर अपने तर्कों को बहस में रखा। सरकारी पक्ष ने भी जमानत याचिका का विरोध किया। पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दोपहर में सुरक्षित रख लिया था और दूसरे पहर में राकेश राठौर को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बावजूद सांसद की रिहाई बुधवार को हो सकेगी।

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वकीलों ने बताया की बेल बॉन्ड शाम चार बजे तक जो भी कोर्ट से कारागार को भेजा जाता है उसकी जमानत उसकी रिहाई आज ही हो जाती है और इसके बाद जो आर्डर भेजा जाता है उसमें रिहाई अगले दिन यानी बुधवार को हो सकेगी। सुनवाई के दौरान सांसद के परिजन और उनके समर्थक कचहरी में उपस्थित थे।

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