कोरोना महामारी एक्ट के उल्लंघन में दर्ज मुकदमों को वापस लेगी यूपी सरकार

कोरोना महामारी एक्ट

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। योगी सरकार कोरोना महामारी एक्ट के उल्लंघन में दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की तैयारी में हैं। रविवार को टीम-नाइन की बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी एक्ट उल्लंघन से जुड़े मामलों को समाप्त किए जाने के निर्देश गृह विभाग को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए कोरोना महामारी एक्ट उल्लंघन से जुड़े मुकदमों को समाप्त करना चाहिए।

योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जारी सतत प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। आज 31 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 21 जिलों में एक-एक एक्टिव केस शेष हैं। विगत 24 घंटे में हुई एक लाख 73 हजार 377 सैम्पल की टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। कुल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए। सात मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए।

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वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 159 रह गई है, जबकि 16 लाख 86 हजार 804 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों की समुचित जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 91 लाख 52 हजार 448 कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। आठ करोड़ 75 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 59 फीसदी से ज्यादा है। दो करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है. दूसरे डोज के लिए पात्र लोगों को समय से टीकाकवर दिया जाए। वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें।

वहीं मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता की जरूरत है। डेंगू, डायरिया, कॉलरा सहित सभी वायरल बीमारियों से प्रभावित लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था रहे। सर्विलांस को और बेहतर बनाने की कोशिश हो। हर एक मरीज के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जाए। स्वच्छता, सैनिटाइज़ेशन, फॉगिंग का सघन अभियान लगातार जारी रखा जाए।

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