कोर्ट का आदेश, नौ जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर पेश हों आजम खान

आजम खान
आजम खान। (फाइल फोटो)

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/रामपुर। सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किले कम होने का नाम  नहीं ले रहीं हैं। इस बीच रामपुर एमपी एमएलए एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय ने अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र और आजम खान के भड़काऊ भाषण मामले में नौ जनवरी की तारीख तय की है। साथ ही कोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है।

इस संबंध में संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने शुक्रवार को बताया कि एमपी एमएलए एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय में अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र संबंधी वाद तथा मोहम्मद आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में बचाव पक्ष को जिरह करना था। इसमें से एक मामला शहजाद नगर का भड़काऊ भाषण वाला था। इस मामले में अमर सिंह गवाह आए थे।

अब मामला नौ तारीख को 313 यानी कि अभियुक्त के बयान के लिए तय किया गया है। दूसरा दो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला है। उसमें उनके द्वारा आज पुनः स्थगन पत्र दिया गया। उन्होंने बताया कि जैसे कि अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने गुरुवार को ऐडजजमेंट दिया था। इस वजह से नरेंद्र त्यागी का जिरह का अवसर समाप्त किया गया।

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आज जो एक अंतिम विवेचक था, उसकी जगह बचाव पक्ष को जिरह करनी थी। उनकी जिरह ना करके आज भी स्थगन प्रार्थना पत्र पहले की तरह दिया जाता रहा। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। उनका साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए नौ तारीख को 313 के लिए नियत कर दी गई है। दोनों मामलों में नौ तारीख को 313 में अभियुक्त के बयान के लिए नियत किया गया है। वहीं, दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में बचाव पक्ष की ओर से जिरह नहीं की गई, इसलिए उनका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया।

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