आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, यूपी से बाहर केस ट्रांसफर की मांग हुई खारिज

आजम खान सुप्रीम कोर्ट
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। लंबे समय से मुश्किलें झेल रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से भी बुधवार को बड़ा झटका लगा है। सपा नेता ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है।

वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए आजम खान ने कहा कि मुझे यूपी में न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जबरदस्ती सताया जा रहा है। यह कोई जज नहीं, बल्कि राज्य कर रहा है। एक राज्य के अंदर हर जगह स्थिति एक जैसी ही रहेगी।

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इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एसए नजीर की बेंच ने कहा कि आजम खान के खिलाफ आपराधिक केसों को ट्रांसफर करने के लिए और पुख्ता वजहें चाहिए होंगी। बेंच ने कहा कि जब हम किसी केस को ट्रांसफर करते हैं तो हमें ज्यादा बड़ी वजहों को देखना होता है। हम आपको इलाहबाद हाई कोर्ट जाने की स्वायत्ता देते हैं।

बता दें कि आजम के खिलाफ यूपी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और हाल ही में एक केस में दोषी पाए जाने पर उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा चुकी है।

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