COVID-19 की वजह से लागू वीजा प्रतिबंधों में गृह मंत्रालय ने दी ढील, ये लोग कर सकेंगे यात्रा

वीजा प्रतिबंध

आरयू वेब टीम। कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को गाइड लाइंस में संसोधन करते हुए विदेश से आने वाले लोगों को आने की अनुमति दे दी है। सरकार ने ‘इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पर्यटक वीजा छोड़कर, सभी ओसीआइ, पीआइओ कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की इजाजत दे दी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक मेडिकल वीज़ा के लिए मेडिकल अटेंडेंट सहित आवेदन कर सकते हैं। हवाई यात्रा को वापस पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़े कदम के तहत गुरुवार को सभी मौजूदा वीजा की वैधता बहाल कर दी है। सरकार के नवीनतम आदेश में कहा गया है, ‘सरकार ने विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक ढील देने का फैसला किया है।  इस श्रेणी में आने वाले यात्रियों को अगर मेडिकल वीजा चाहिए होगा, तो उन्हें नया एप्लीकेशन डालना होगा।

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आदेश के अनुसार, सरकार ने अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह आव्रजन चौकियों के माध्यम से हवाई या जल मार्गों से प्रवेश करने के लिए टूरिस्ट वीजा को छोड़कर, सभी ओसीआइ और पीआइओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं।

भारत सरकार ने शुरू में फरवरी 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण हवाई यात्रा को चाहे अराइवल हो या डिपार्चर- प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि ऐसे सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य/कोवड-19 मामलों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

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