दिल्ली शराब नीति केस में कोर्ट में पेश हुए अरविंद केजरीवाल, मिली जमानत

कोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल
कोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल।

आरयू वेब टीम। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आज दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश हुए। अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। मुख्‍यमंत्री को ये जमानत आइपीसी की धारा 174 के उल्लंघन केस पर दी गई है।

इसके बाद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की के उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने इजाजत दी और अरविंद केजरीवाल अदालत से निकल गए, लेकिन अदालत में इस मामले पर सुनवाई जारी रही। इस मामले में अब अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी, लेकिन अब केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।

दरअसल, अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। ऐसे में ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। ईडी ने मजिस्ट्रियल अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।

यह भी पढ़ें- ED के समन को गैरकानूनी बता सीएम केजरीवाल ने कहा, लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए भाजपा कराना चाहती है मुझे गिरफ्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज जांच एजेंसी के दो मामलों के संबंध में अदालत के समक्ष पेश हुए। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और एक लाख रुपये की जमानत राशि पर बेल दी।

यह भी पढ़ें- केजरीवाल को मिले ED के समन पर बोलीं ममता, चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराना चाहती है भाजपा